पंजाब के निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्रोफेसरों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर! उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिसूचना रद्द की
( Korotany) 26-03-2025 : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्रशासकों और उनके प्रोफेसरों व कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इन सभी को सेवानिवृत्ति के साथ ही अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा।
वकील समीर सचदेवा ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान इन लाभों पर रोक लगाने वाली पंजाब सरकार की 2016 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है।
अब सरकार को इन निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्रोफेसरों और कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी का 95 प्रतिशत भुगतान करना होगा।
उच्च न्यायालय ने आज इस मामले में 50 से अधिक याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के इस फैसले से पंजाब के निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के हजारों प्रोफेसरों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

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